कन्नौज। खेत पर गए किसान की पीटकर हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर ढाई लाख रुपये का अर्थदंड भी लगा है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 15 अप्रैल को कोर्ट ने इस हत्याकांड में फैसला सुरक्षित कर दोषियों को जेल भेज दिया था। शुक्रवार को जेल से तलब कर सजा सुनाई गई।
शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय दायमगंज निवासी भूप सिंह व उसके बेटे अंकित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोतवाली छिबरामऊ के गांव सराय दायमगंज निवासी विश्राम सिंह ने गांव के भूप सिंह, अंकित व दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 24 दिसंबर 2023 की सुबह पिता शेर सिंह व मां ममता खेत जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे भूप सिंह, अंकित, दिलीप ने लाठी-डंडों से माता-पिता को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल में पिता की मौत हो गई। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज ने साक्ष्य व गवाह के आधार पर भूप सिंह व अंकित को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को जिला जज ने उन्हें सजा सुनाई।