जिले के किसानों को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड कैंप का जिले में पहला आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के वित्त एवं सहायक निदेशक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
प्रदेश सरकार के वित्त एवं सहायक निदेशक शिव सिंह यादव ने बताया कि यह योजना उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। कार्यदायी संस्था ट्रबिन स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। संस्था पूरे जिले में 60 से अधिक कैंप लगाकर किसानों को कार्ड जारी करेगी। उन्होंने पहला कार्ड बलहई गांव निवासी राम सनेही कुशवाहा का जारी किया। उन्होंने बताया कि पूरे जिले मेंतीन लाख से अधिक किसानों के कार्ड जारी करने का लक्ष्य है।
इस योजना के तहत दुर्घटना के उपरांत चिकित्सा का लाभ परिवार के समस्त सदस्यों को मिलेगा। परिवार के मुखिया या घर चलाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। दुर्घटना में विकलांगता की दशा में अधिकतम पांच लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यहीं नहीं जरूरत पड़ने पर एक लाख रुपये तक के कृत्रिम अंग भी लगाए जाएंगे।
घर के मुखिया या घर चलाने वाले व्यक्ति की प्रदेश की सीमा के बाहर दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने की दशा में भी लाभ दिया जाएगा। सरकारी चिकित्सालय या 30 बेड के निजी चिकित्सालय में भी निशुल्क उपचार मिलेगा। दुर्घटना होने पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में भी 25 हजार रुपये तक का प्राथमिक इलाज की सुविधा होगी। इस मौके पर एडीएम संतोष कुमार वैश्य, सीडीओ उदयराज यादव के अलावा कार्यदायी संस्था के मैनेजर सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
योजना के यह किसान होगे पात्र
योजना के तहत परिवार के मुखिया या परिवार चलाने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 70 के बीच होनी चाहिए। उसका नाम खातेदार या सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 75000 रुपये से कम होनी चाहिए। बीपीएल परिवार एवं समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवारों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी योजना के पात्र हैं। समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड निशुल्क दिया जाएगा। कार्ड में बैंक नामिनी का विवरण भी होगा। ताकि दावा भुगतान में कोई कठिनाई न हो। योजना का लाभ लेने के लिए जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। हेल्प लाइन नंबर 1520 पर संपर्क कर योजना की पूर्ण जानकारी तथा बीमा क्लेम के लिए इसी नंबर जानकारी मिल सकती है। इसी नंबर पर दुर्घटना की सूचना देकर थाने, चिकित्सालय व एंबुलेंस की सुविधा प्राप्त हो सकती है।