जिले में बच्चे कुपोषण का शिकार न हों, इसके लिए प्रशासन ऐसे बच्चों की पारिवारिक हालत को सुधारने के प्रयास करेगा। उनके परिजनों को शासन से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। राज्य पोषण मिशन के तहत डीएम ने इस आशय का आदेश जारी किया है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का विवरण एक अलग रजिस्टर में दर्ज करें। इसमें उन बच्चों के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का जिक्र किया जाए।
कुपोषित या अति कुपोषित चिह्नित बच्चों के परिवार के पास यदि समुचित आवास नहीं है तो उनको इंदिरा या लोहिया आवास योजना से लाभांवित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। परिवार को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
पात्रता के आधार पर समाजवादी पेंशन से लाभांवित किया जाएगा। डीएम ने कहा है कि चिह्नित परिवार को रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा से जाबकार्ड दिलाया जाएगा। परिवार की महिला सदस्यों के स्वयं सहायता समूह का गठन कराकर रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।
पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती मानक (छह माह से कम)
ॎ बच्चे का वजन कम होना।
ॎ बच्चे के दोनों पैरों में पिटिंग एडीमा होने पर।
ॎ देखने में अति गंभीर कुपोषित (लंबाई 45 सेमी से कम होने पर)
ॎ बच्चा इतना कमजोर हो कि वह स्तनपान ठीक से न कर पा रहा हो।
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(छह से 59 माह तक)
ॎ बच्चे की लंबाई के आधार पर वजन कम होना।
ॎ बच्चे की मिड अपर आर्म का माप 11.5 सेमी से कम होना।
ॎ बच्चे के दोनों पैर में पिटिग एडीमा होना।
ॎ ग्रोथ चार्ट में वजन अंकित करने पर यदि बच्चा लाल श्रेणी में दर्ज है।
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ॎ कुपोषण व अति कुपोषण की पहचान के लिए वजन का मानक
बालक के लिए उम्र वजन कुपोषित श्रेणी वजन अति कुपोषित श्रेणी
एक वर्ष की आयु तक 7 से 7.7 किग्रा 7 किलो से कम
दो वर्ष की आयु तक 8.5 से 9.5 किग्रा 8.4 किलो से कम
तीन वर्ष की आयु तक 10 से 11.3 किग्रा 10 किलो से कम
चार वर्ष की आयु तक 11.2 से 12.4 किग्रा 11. किलो से कम
पांच वर्ष की आयु तक 12.4 से 13.9 किग्रा 12.3 किलो से कम
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बालिका के लिए उम्र वजन कुपोषित श्रेणी वजन अति कुपोषित श्रेणी
एक वर्ष की आयु तक 6.2 से 6.9 किग्रा 6.1 किलो से कम
दो वर्ष की आयु तक 8.00 से 8.9 किग्रा 7.9 किलो से कम
तीन वर्ष की आयु तक 9.5 से 10.8 किग्रा 9.4 किलो से कम
चार वर्ष की आयु तक 10.9 से 12.4 किग्रा 10.8 किलो से कम
पांच वर्ष की आयु तक 12.00 से 13.7 किग्रा 11.9 किलो से कम
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जल्द ही स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग की ओर से सामूहिक रूप से जागरूकता शिविर लगाया जाएगा। इसमें सभी परिवारों को टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी योजनओं, ग्राम स्तरीय संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। जागरूकता अभियान को इस तरह क्रियांवित किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।
राजेश कुमार बघेल, सचिव, पोषण मिशन