कन्नौज। बिजली चोरी में कारखाना संचालक को दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है और बिजली बकाया का तीन गुना जुर्माना 7.85 लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है। दोषी को जिला कारागार अनौगी के लिए भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि तालग्राम थाना क्षेत्र के ढिपारा गांव में 21 अप्रैल 2015 को विद्युत विजिलेंस टीम और एसडीओ ने एक कारखाना संचालक के यहां छापा मारा था। उसे मीटर बाईपास कर बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया था। उसके ऊपर 2.60 लाख रुपये का बकाया भी था। एसडीओ अरविंद सिंह गौतम ने कारखाना संचालक मोबीन के खिलाफ थाना तालग्राम में मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) अजय कुमार श्रीवास्तव ने मोबीन को दोष सिद्ध करते हुए दो साल का कारावास और विद्युत बजाए का तीन गुना 7.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया।