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पोलिंग एजेंट बनाने में दिखानी होगी सजगता

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कन्नौज। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए पुलिस महकमे की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे है। इस बार के चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से बनाए जाने वाले पोलिंग एजेंट का भी सत्यापन होगा। संबंधित थाना प्रभारी की अनुमति के बाद ही पोलिंग एजेंट बनाए जा सकेंगे।
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2021 पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए है कि प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट लोगों का भी सत्यापन किया जाएगा। सरकारी सेवा, आपराधिक मुकदमे दर्ज और उच्च राजनीतिक पद पर रहने वाले व्यक्तियों के बूथ एजेंट बनने पर पाबंदी लगाई गई है। पिछले चुनावों में सामने आया था कि ऐसे लोगों को पोलिंग एजेंट बनाकर कई प्रत्याशियों ने लोगों को धमकाकर व लोभ-लालच देकर पक्ष में मतदान करा लिया था। इससे इस बार मतदान से 10 दिन पहले प्रत्याशी थाना पुलिस या चुनाव अधिकारी को पोलिंग एजेंट की सूची देंगे। इसमें सत्यापन के बाद ही उन्हें एजेंट बनाया जाएगा। एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग कि मंशा है कि आपराधिक रिकार्ड, सरकारी सेवा और उच्च पद के जनप्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव में पोलिंग एजेंट नहीं बनाया जाएगा। इससे सत्यापन और छानबीन के बाद ही पोलिंग एजेंट बनाने की अनुमति दी जाएगी।
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