कन्नौज। दीवाली पर नियम-कायदों न मानकर पटाखा दागने वालों कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार प्रदेश के डीजीपी ने हास्पिटल, स्टेशन और फैक्टरी जैसे परिसरों से 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखा छुड़ाने की गाइड लाइन जारी की है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिले के पुलिस कप्तान को डीजीपी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर, सिनेमाघर, शॉपिंग माल मार्केट, फैक्टरी एरिया, हाईवे रेलवे लाइन, हाई टेंशन वायर, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पूजा स्थल और सक्षम अधिकारी के घोषित स्थल से 100 मीटर की परिधि में पटाखे ना जलाएं। ऐसा करने के लिए किसी को भी प्रेरित न करें। सभी चौकी प्र्रभारी, थाना प्रभारी क्षेत्र में अभियान चलाकर दीवाली पर पटाखा छुड़ाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि रात आठ बजे से 10 बजे तक ही लोगों को पटाखा दागने की अनुमति दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति अधिक आवाज वाले पटाखे दगता मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर जमीन पर पटकने वाले पटाखे प्रतिबंधित है।