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रबी फसल का 10 जून तक मिलेगा क्लेम

Sat, 16 May 2015 11:48 PM IST
अमर उजाला कन्नाैैज
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रबी के सीजन में कुदरत की मार से बर्बाद किसानों को संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (फसल बीमा योजना) के तहत क्षतिपूर्ति का क्लेम दिलवाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उप निदेशक कृषि ने दावा किया है कि 10 जून तक बीमा धारक 12866 किसानों में पात्र किसानों के खाते में क्लेम का रुपया भेज दिया जाएगा। डीएम ने भी इसके लिए बीमा कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश दिए हैं। इस बार बीमा धनराशि के भुगतान में देरी होने पर सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
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उप निदेशक कृषि डा. राजेश कुमार का कहना है कि रबी के सीजन में गेहूं की फसल में जिले की सभी 81 न्याय पंचायतों, आलू की फसल में 77 न्याय पंचायतों, सरसों की फसल में 14 न्याय पंचायतों में फसल बीमा योजना लागू होती है। बीमा कंपनी की ओर से जारी रिकार्ड के अनुसार गेहूं में 9068 और आलू में 3798 किसानों का बीमा किया गया था। सरसों में एक भी किसान का बीमा नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी के अफसरों से लगातार संपर्क बना रहे हैं। क्षतिपूर्ति के लिए शासनादेश के अनुसार निर्धारित फार्मूला के अनुसार लाभार्थी किसानों का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों की बैंकवार सूची तैयार कराई जाएगी। क्लेम का वितरण सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा।
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प्रयास किया जाएगा कि हर बैंक शाखा के बाहर सूची लगाई जाए ताकि पता चले कि किस-किस किसान को कितना रुपया क्षतिपूर्ति के तौर पर मिला है। एडीएम रमेश चंद्र यादव ने बताया कि जिले की तीनों तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपालों की टीमें लगाकर क्राप कटिंग रिपोर्ट शासन के जरिए बीमा कंपनी को उपलब्ध करा दी गई है। ईल्ड का डाटा भी भेज दिया गया है। प्रशासनिक तंत्र से जो भी कागजी औपचारिकताएं होती हैं उसे पूरी करा दिया गया है। क्लेम का भुगतान करने के लिए अब गेंद बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पाले में डाल दी गई है।

रबी के बीमा की फैक्ट फाइल
ॎ बीमित क्षेत्रफल   6402 हेक्टेयर
ॎ बीमित राशि 47 करोड़ 23 लाख 90 हजार रुपये
ॎ कृषकों के खाते से काटा गया प्रीमियम 1 करोड़ 63 लाख 23 हजार रुपये
ॎ केंद्र व प्रदेश सरकारों ने दिया प्रीमियम 1 करोड़ 35 लाख रुपये

किसानों को उपलब्ध कराएं रसीद
कन्नौज। डीएम अनुज कुमार झा ने कहा कि संबंधित बैंक निर्धारित प्रारूप पर किसानों को प्रीमियम का रुपया काटने के बाद लिखित रूप से रसीद उपलब्ध कराएं। इसमें किसान का नाम, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, फसल का नाम, कितने रकबा का बीमा किया गया, कितनी धनराशि प्रीमियम की काटी गई, किस तिथि को प्रीमियम की किश्त काटी गई, इसका ब्यौरा लिखा होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसकी सूचना कमिश्नर को भी भेज दी गई है। लीडबैंक मैनेजर को इस आदेश का सख्ती के साथ पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

खरीफ में 3627 किसानों को मिला लाभ
उप निदेशक कृषि कार्यालय के अनुसार खरीफ की फसल का पूरा क्लेम बंट गया है। 3627 किसानों के खातों में 1 करोड़ 61 लाख रुपये से ज्यादा की क्षतिपूर्ति धनराशि पहुंच गई है। ज्यादातर बैंकों ने क्लेम का रुपया किसानों के खाते में भेजकर प्रमाणपत्र भी उपलब्ध करा दिया है। उप निदेशक कृषि ने कहा कि यदि किसी किसान को भुगतान बैंक खाते से मिलने में दिक्कत है तो वह उनसे शिकायत करे। तत्काल समाधान कराएंगे।
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