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तेजाब डालकर पत्नी को जलाने पर 10 साल की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
कन्नौज। घर से निकालने के लिए मारपीट कर पत्नी को तेजाब डालकर जलाने के मामले में एडीजे प्रथम कोर्ट ने पति को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। ये राशन पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के गांव बेहरिन निवासी अन्नू देवी ने 24 अक्तूबर 2017 को पति वेदराम पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अन्नू ने आरोप लगाया था कि पति उसे घर से निकालना चाहता था। पति ने अन्नू के साथ मारपीट की और घर से न जाने पर कमर के निचले हिस्से में दोनों तरफ तेजाब डालकर जला दिया। ससुराल के अन्य लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
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तत्कालीन एसआई वीरपाल ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। एडीजे प्रथम के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी वेदराम पाल को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।


पत्नी पर तेजाब डालने वाले को 10 साल की सजा
क्रासर
एडीजे प्रथम कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
पिछले साल हुई थी घटना, जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का आदेश
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