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हत्या में दंपति और बेटे को आजीवन कारावास

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कन्नौज। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव विशंभरपुर में 17 अप्रैल 2013 को युवक की पीटकर हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूलाल केसरवानी ने दंपति और उसके बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
विशंभरपुर गांव निवासी अवनीश सिंह पुत्र राम भरोसे ने गुरसहायगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 अप्रैल 2013 की शाम करीब साढ़े सात बजे उसकी पत्नी सत्यदेवी और बेटी वंदना शौच कर घर लौट रही थीं। घर के पास वह लोग पहुंची, तभी गांव के ही बालकृष्ण वर्मा पुत्र मातादीन वर्मा के बेटे योगेश वर्मा और पत्नी हरदेवी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर बेटा आलोक मौके पर पहुंचा तो बालकृष्ण ने बेटे और पत्नी के साथ मिलकर उसकी लाठी-डंडों और बेलचा से पिटाई कर दी।
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आलोक के सिर में बेलचा लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी पर पहुंचे बेटे रोहित और सत्यभान को भी इन तीनों ने पीट दिया। गंभीर हालत में आलोक को को गुरसहायगंज सीएचसी ले जाया गया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की विवेचना के बाद 20 अगस्त 2013 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मोहम्मद सलीम की बहस सुनने के बाद जिला जज बाबूलाल केसरवानी ने बालकृष्ण, हरदेवी और योगेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।



हत्या में दंपति और बेटे को आजीवन कारावास
क्रासर
- 17 अप्रैल 2013 को पीटकर की थी युवक की हत्या
- गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव विशंभरपुर में हुई थी घटना
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लंबी बहस के बाद देर शाम सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
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