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दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या में युवक को उम्रकैद

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कन्नौज। स्कूल से लौटी बालिका को अगवा कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने युवक को उम्रकैद सुजाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 10 वर्षीय बालिका 15 मार्च 2017 को स्कूल से लौटकर दरवाजे के बाहर खेल रही थी। इस दौरान डेगनपुर्वा निवासी प्रमोद कुमार ने बालिका को अगवा कर लिया था। गांव के बाहर सरसों के खेत में ले जाकर प्रमोद ने बालिका से दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव छोड़कर प्रमोद वहां से भाग आया था। बालिका के पिता ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना निरीक्षक अजय राज वर्मा ने की थी। इसके बाद प्रमोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने प्रमोद कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने प्रमोद कुमार पर एक लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। प्रमोद कुमार को अंतिम सांस तक जेल में कैद रहने की सजा सुनाई है।
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खोजबीन के दौरान परिजनों को भटकता रहा था प्रमोद
दुष्कर्म कर बालिका की हत्या के बाद प्रमोद घर चला आया। बालिका के गायब होने पर जब माता-पिता और परिवार के लोगों ने तलाशना शुरू किया तो प्रमोद भी उनके साथ निकल पड़ा। शव पड़े वाले खेत में प्रमोद पहुंचा। यहां तलाशी लेने के बाद बालिका के न होने की बात कही थी, लेकिन कुत्तों के भौंकने पर सुबह शव बरामद हुआ तो प्रमोद ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया था। इससे पुलिस को शक हो गया था और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया।
वारदात के बाद से जेल में है प्रमोद, चार गवाह पलटे
वारदात के बाद से प्रमोद जेल में है। करीब पांच साल बाद भी उसे जमानत नहीं मिली। वहीं सुनवाई के दौरान नौ गवाहों में चार गवाही देने से पलट गए, लेकिन पुलिस ने बालिका के कपड़ों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। इसकी जांच रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई है।
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