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किशोरी से दुष्कर्म में युवक को दस साल कैद

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कन्नौज। बहला-फुसला कर किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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सौरिख थाना के एक गांव में रहने वाली महिला ने चार मई 2018 को सौरिख के ककलई निवासी राहुल शाक्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बहला-फुसला कर राहुल शाक्य उसकी 16 वर्षीय बेटी को ले गया। मामले की विवेचना एसआई बसंत कुशवाहा ने की थी। पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर दुष्कर्म भी किया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राहुल शाक्य को दस वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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