छिबरामऊ(कन्नौज)। ग्राम सभा कुंअरपुर जनू में रुपये लेकर आवास दिलाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर प्रधान, पंचायत सचिव, एडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं प्रधान, पंचायत सचिव, एडीओ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है।
इलाके के ग्राम कुंअरपुर जनू निवासी सुमित कुमार ने बताया कि गांव के प्रधान नरेश चंद्र, ग्राम सचिव रत्नांजलि, एडीओ(सहायक विकास अधिकारी) कृषि शशिपाल सिंह ने सुनील पुत्र रामगुलाम से रुपये लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिला दिया। जांच में अपात्र होने पर साल 2017 में वसूली की गई। साल 2018 में प्रधान, सचिव ने मिलीभगत से रुपये लेकर सुनील को आवास दे दिया। इसी तरह आरोप है कि रामसच्चे, प्रधान ने अपने सगे भाई रामभारत को भी आवास दे दिया। खुद भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया। इसकी जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी। सूचना नहीं दी गई। पात्र होने के बाद भी मेरा आवास की सूची से नाम काट दिया गया। मामले की शिकायत करने के कारण प्रधान व पंचायत सचिव रंजिश मानने लगे। 22 नवंबर की शाम को प्रधान ने जान से मारने की धमकी देते हुए फायर कर दिया। इसमें वह बाल-बाल बच गए। पुलिस से शिकायत की गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश पर प्रधान व पंचायत सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
इस संबंध में पंचायत सचिव रत्नांजलि ने बताया कि यह मामला साल 2017 का बताया गया है। उस समय वह कानपुर से एमएससी कर रही थीं। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उधर, कोतवाल विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि जांच चौकी इंचार्ज रामबदन बर्नवाल को दी गई है।