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बालिका से दुष्कर्म के दोषी युवक को 30 साल कैद

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कन्नौज। घर के बाहर खेल रही मानसिक रूप से कमजोर बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 30 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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छिबरामऊ कोतवाली के एक गांव में रहने वाली 11 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बालिका 24 मार्च 2016 को घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान सफाखेड़ा अकबरपुर निवासी हरिश्चंद्र ने उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद सरकारी भवन के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका की हालत बिगड़ गई थी। खोजबीन के दौरान अर्धनग्न अवस्था में बालिका परिजनों को मिली थी। पिता ने छिबरामऊ कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच कर रहे विवेचक जगन्नाथ ने पाया कि हरिश्चंद्र ने बालिका से दुष्कर्म किया है।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने सुनवाई की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हरिश्चंद्र को 30 साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि पीड़िता के इलाज और अन्य सुविधाओं के लिए कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है।
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