कन्नौज। मामूली विवाद में दांतों से किसान की अंगुली काटकर अलग कर देने के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को चार साल की कैद सुनाई। साथ ही आठ हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
सौरिख थाना क्षेत्र के गांव गढ़िया निजामपुर निवासी किसान राम प्रकाश जाटव 11 फरवरी 2013 को घर के बाहर बैठा था। इस दौरान गांव में रहने वाली दीपक सिंह उर्फ दीपू ठाकुर ने गाली-गलौज की। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। दीपक ठाकुर ने इस दौरान राम प्रकाश जाटव के दाहिने हाथ की छोटी अंगुली (छिगुनिया) को मुंह में रखकर दांतों से काटकर अलग कर दी थी। खून से लथपथ पीड़ित ने एससी-एसटी के तहत सौरिख थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सोमवार को विशेष न्यायाधीश आनंद प्रकाश द्वितीय एससी-एसटी एक्ट ने मामले की सुनवाई की। गवाह, साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दीपक सिंह उर्फ दीपू ठाकुर को चार साल कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।