कन्नौज। अगर तय समय में आपका तहसील से प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा तो आप संबंधित अधिकारी के यहां अपील कर सकते हैं। लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शासन की जनहित गारंटी योजना में हर काम का समय निर्धारित किया गया है।
आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र के आवेदन अब ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। आप प्रमाण पत्र के लिए ईडीआईएसटीआरआईसीटी.यूपी.एनआईसी.इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको तय समय में प्रमाणपत्र जारी होंगे। ऐसा न होने पर आप अपील कर सकते हैं। बिना पर्याप्त कारण के अपीलीय अधिकारी समय से निस्तारण नहीं करते हैं तो पांच सौ से पांच हजार तक जुर्माना देना होगा।
हर काम का निर्धारित है समय
काम कार्य दिवस नोडल अफसर
जाति प्रमाणपत्र 20 तहसीलदार
निवास प्रमाणपत्र 20 एसडीएम
आय प्रमाणपत्र 20 तहसीलदार
भूमि नामांतरण 20 तहसीलदार
किसान बही 20 तहसीलदार
किसान बही डुप्लीकेट 30 तहसीलदार
राशन कार्ड 30 डीएसओ
ये लगेंगे दस्तावेज
जाति प्रमाण पत्र: आवेदन के साथ जाति के संबंध में साक्ष्य टीसी या अन्य शैक्षिक दस्तावेज हो सकता है। अगर यह नहीं है तो पहले बने पिता या भाई के जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी लगाई जा सकती है।
आय प्रमाण पत्र: आवेदन के साथ आय के बारे में हलफनामा और आय के बारे में कोई भी प्रमाण, यह काम करने वाले दफ्तर का भी हो सकता है।
निवास प्रमाण पत्र: फार्म के साथ निवास का कोई भी साक्ष्य जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी की फोटो कापी और हलफनामा लगाना होता है।