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प्रत्याशियों को खुलवाना होगा अलग खाता

Tue, 10 Jan 2017 11:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूराो/कन्नौज
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बैंक
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जिला निर्वाचन अधिकारी डा. अशोक चंद्र ने लीड बैंक मैनेजर, प्रधान डाकपाल, क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखने के लिए बैंक अथवा डाकघर में अलग खाता खुलवाया जाएगा। इनके लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए।
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बताया कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जा सकता है। खाता सहकारी बैंक सहित किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अवधि के दौरान बैंक उक्त खातों में जमा और उनसे आहरण करने की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर देंगे।
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