फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अगस्त से लें किसी भी कोटेदार से राशन

विज्ञापन
विज्ञापन
कन्नौज। नगरीय क्षेत्र के राशन कार्डधारकों के लिए खुशखबरी है। अगस्त माह से नगर क्षेत्र के उपभोक्ता किसी भी दुकान से अनाज ले सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत कोटेदारों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। राशन वितरण में पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से न सिर्फ धांधली पर रोक लगेगी, बल्कि राशन वितरण में कोताही बरतने वाले कोटेदार भी सामने आ जाएंगे। दरअसल शासन ने तय किया है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिस कोटेदार के यहां उपभोक्ताओं की संख्या घटेगी, उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
विज्ञापन

खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त आलोक कुमार ने जिलाधिकारी रवींद्र कुमार को इसके लिए पत्र जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत राशन विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्डधारक नगरीय क्षेत्र में स्थित किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी व उसके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का आधार सीड होना अनिवार्य है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, वह अपने कोटेदार से ही राशन ले सकेंगे। नई व्यवस्था केरोसिन पर लागू नहीं होगी। यह व्यवस्था लागू होने के बाद किसी भी दुकान पर मैनुअल वितरण नहीं होगा। 15 तारीख तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किए गए वितरण की समीक्षा के बाद कोटे के स्टाक का समायोजन होगा। 18 तारीख तक चालान धनराशि बैंक में जमा करनी होगी। कोटेदार महीने की 20 तारीख तक गोदाम से अनाज प्राप्त कर सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी राशन दुकानदारों को शासन के निर्देश से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसमें योजना के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
विज्ञापन

पांच जनपदों में पहले से लागू है व्यवस्था
राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी व्यवस्था वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, गोरखपुर और कानपुर नगर क्षेत्र में पहले से लागू है। बेहतर परिणाम मिलने के बाद इसे सभी जनपदों में लागू किया गया है।
फैक्ट फाइल
जिले में कन्नौज, गुरसहायगंज, छिबरामऊ नगर पालिका क्षेत्र हैं।
तिर्वा, समधन, तालग्राम, सिकंदरपुर, सौरिख नगर पंचायत हैं।
नगरीय क्षेत्र में 81 उचित दर विक्रेता हैं।
नगरीय क्षेत्र में पात्र गृहस्थी के 44640 उपभोक्ता और अंत्योदय योजना के 3016 उपभोक्ता हैं।
डीएम ने जारी किए निर्देश
डीएम रवींद्र कुमार ने जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था के तहत एक लाभार्थी के पास अनाज प्राप्त करने का एक बार से अधिक मौका नहीं होगा। अनाज वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें