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Kannauj News: दुष्कर्म के दोषी को 11 साल की कैद

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कन्नौज। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को शुक्रवार को 11 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाली के एक गांव निवासी ने दो जनवरी 2019 को दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 30 दिसंबर 2018 की शाम सात बजे 15 वर्षीय पुत्री शौच के लिए खेतों की ओर गई थीं। रास्ते में कोतवाली के ग्राम कटरी फिरोजपुर पटियन निवासी गोविंद उर्फ चुहिया उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद पुत्री को फर्रुखाबाद जीआरपी पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस की सूचना के बाद पुत्री को घर लाए थे।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। इस बीच पुलिस ने छह फरवरी 2019 को दोषी गोविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक वर्ष 12 दिन तक जेल में रहने के बाद 18 फरवरी 2020 को उसे जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अलका यादव ने दोषी गोविंद उर्फ चुहिया को 11 साल की कैद व आठ हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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