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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर नहीं मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र

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झांसी। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। शासन ने व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। 15 अक्तूबर तक नंबर प्लेट न लगवाने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 25 नवंबर के बाद वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ओवरलोडिंग और अवैध खनन के दौरान कार्रवाई से बचने के लिए अधिकांश वाहन चालक नंबर प्लेट से नंबर मिटा देते हैं और नंबर प्लेट को हटा देते हैं। इसे लेकर परिवहन आयुक्त के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर 15 अक्तूबर तक डीलर के माध्यम से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवाने पर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 25 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाने पर वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। बता दें कि जिले में करीब 30 हजार व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इसमें से महज पांच हजार वाहनों पर ही नंबर प्लेट लगी हैं।
डीलर प्वाइंट से लगेगी प्लेट
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जिम्मेदारी डीलरों को दी गई है। परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के समय ही नंबर प्लेट के लिए आवेदन वाहन निर्माता कंपनी को चला जाता है। निर्माता कंपनी से नंबर प्लेट वाहन बिक्री करने वाली एजेंसी पर भेजी जाती है। यहीं से यह प्लेट वाहन पर लगाई जाती है। सुविधा यह भी है कि अगर कोई वाहन कानपुर से खरीदा गया है और वर्तमान में झांसी में संचालित है, तो वह वाहन चालक झांसी में ही वाहन निर्माता कंपनी के शोरूम पर जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
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प्रेशर मशीन से लगाए जाते हैं नंबर
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सात अंकों का यूनिक कोड भी रहता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित किया जाता है। एलूमिनियम की प्लेट पर नंबर को पेंट नहीं किया जाता। इसे प्रेशर मशीन से लगाया जाता है। इसके जरिए हादसों और वाहन चोरी की घटना के दौरान वाहन की जानकारी करने में मदद मिलेगी।
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