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Jhansi News: चरस रखने के आरोप में दो को 3-3 साल की सजा

Sat, 13 Jun 2026 02:35 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
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झांसी। चरस रखने पर राजगढ़ निवासी बंटी उर्फ दीपचंद अहिरवार व चिरगांव निवासी राजेश पर न्यायालय में दोष सिद्ध हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने दोनों को 3-3 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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थाना नवाबाद पुलिस ने 27 जनवरी 2011 को इलाइट चौराहा-चित्रा होते हुए रेलवे स्टेशन रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि लूटपाट व अन्य अपराधों में लिप्त एक व्यक्ति पुलिया नंबर-9 की तरफ से आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची ओर रेलवे क्रॉसिंग के पास उसके आने का इंतजार करने लगी। मुखबिर के इशारे पर जब एक व्यक्ति शाम 7:40 पर आता दिखाई दिया तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस व 250 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजेश पाल निवासी ब्रह्मनगर कॉलोनी थाना चिरगांव बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
वहीं, चिरगांव थाना पुलिस ने 26 जुलाई 2011 की रात भांडेर रेलवे क्राॅसिंग रेलवे फाटक के पास दो युवक को संदेह के आधार पर पकड़ा। इसमें से एक की तलाशी लेने पर 12 प्रकार की चाबियां, 150 ग्राम चरस मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बंटी उर्फ दीपचंद अहिरवार निवासी राजगढ़ थाना प्रेमनगर बताया। दूसरे के पास से प्लास, शर्ट की जेब से 200 ग्राम चरस व ब्लेड बरामद की। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गौतम शर्मा बताया। तीसरे ने अपना नाम निसार खान बताया और तलाशी लेने पर उसके पास से पेंचकस, एक छोटी टॉर्च और 250 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। इसमें से बंटी उर्फ दीपचंद अहिरवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायालय में पेश किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने दोनों राजेश पाल और बंटी उर्फ दीपचंद पर चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर तीन-तीन साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास काटने का फैसला सुनाया।
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