संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। सात साल पहले 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले ट्यूटर को विशेष न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 11 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 21 अक्तूबर 2018 को 11वीं की छात्रा घर पर थी तभी ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक नवल राजपूत घर में घुस गया। छात्रा से अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर मां व भाई भी पहुंच गए। तीनों ने विरोध किया तो नवल ने उसके भाई को दांतों से काट लिया। मां से भी मारपीट की। प्रेमनगर थाने की पुलिस ने नवल के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नवल को तीन साल की सजा सुनाई।
इस तर्क को दिया महत्व : विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) विजय सिंह कुशवाहा ने तर्क दिया कि घर में घुसकर एक छात्रा से अश्लील करना गंभीर मामला है। दोषी को कठोर सजा दी जाए। इस पर न्यायालय ने सजा सुनाई।