संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। करीब चार साल पुराने दुकानदार के सिर पर पत्थर मारने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने पड़ोसी दुकानदार को दोषी पाया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उसे 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से पीड़ित को 40 हजार रुपये देने का आदेश भी जारी किया गया।
अभियोजन के मुताबिक, सकरार गांव में बृजकिशोर साहू व माधव कुशवाहा की दुकानें पास में थीं। ग्राहकों को लेकर दोनों में अक्तूबर 2021 में कहासुनी हो गई। माधव कुशवाहा ने बृजकिशोर के साथ गालीगलौज की। इसका विरोध करने पर माधव ने बृजकिशोर के सिर पर बड़ा पत्थर उठाकर मार दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
बृजकिशोर की पत्नी शोभा उसे बचाने आई तो उसके साथ भी अभद्रता की। पत्थर से सिर पर इतनी गंभीर चोट लगी थी कि उसे छह माह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। बृजकिशोर के भाई मुन्नालाल की तहरीर पर सकरार थाना पुलिस ने माधव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।