संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। सात साल पहले छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाद अहमद अंसारी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी सुरेंद्र श्रीवास उर्फ सुजान को तीन साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना लगाया।
प्रेमनगर थाने में पीड़ित छात्रा के पिता ने 11 सितंबर 2018 में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 13 साल की बेटी सीपरी बाजार के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। उस दिन वह सुबह अपनी साइकिल से स्कूल की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में एक बाइक सवार आया और उसकी बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। इससे वह साइकिल से गिर गई। स्कूल लौटने पर उसकी पुत्री ने घटना की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस ने अगले दिन अज्ञात के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की छानबीन में रक्सा के थाना खेरा निवासी सुरेंद्र श्रीवास उर्फ सुजान सिंह का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप पत्र के आधार पर सुजान को दोषी मानते हुए न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
पॉक्सो एक्स के आरोपी की जमानत निरस्त
समथर के नई बस्ती मोहल्ला निवासी रमेश वंशकार पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में निरुद्ध है। आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी दी पर न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अंसारी ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।