फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jhansi News: एनडीपीएस में तीन साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
झांसी। गांजा के साथ पकड़े गए चिरगांव के मोहलला नाहर घाटी निवासी विशाल लोधी को अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

चिरगांव थाना क्षेत्र के उप निरीक्षक पुरुषोत्तम नारायण तिवारी 23 दिसंबर 2022 को क्षेत्र में गश्त पर निकले थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गांजा लेकर आ रहा है। सूचना पर पर पुलिस से ग्राम नरी की ओर से आनी वाली सड़क पर घेराबंदी की।
इसी दौरान बंबा पटरी के पास ग्राम नरी की ओर से एक युवक आता दिखा। पुलिस को देख आरोपी भागने का प्रयास करने लगा। झाड़ियों में उलझने के बाद जब आरोपी गिर गया तो उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद उसके पास से एक प्लास्टिक की बोरी मिली। उसमें गांजा रखा पाया गया।
विज्ञापन

पुलिस ने बरामद गांजे को कब्जे में लेकर तौल कराई तो उसका वजन ढाई किलो निकला। पुलिस ने गांजा को कब्जा में लेकर आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जहां अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी विशाल लोधी को तीन साल की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें