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Jhansi News: पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में तीन को 10-10 साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। 12 साल पहले पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग करने का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति पुत्र तोमर के न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों पर 13-13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 अगस्त 2013 को बरुआसागर थाना प्रभारी राजेश यादव और क्राइम ब्रांच ऑपरेशन टीम के प्रभारी एसआई राकेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ अपराधी दो बाइक से बरुआसागर की ओर आने वाले हैं। घेरेबंदी कर पुलिस ने दोनों बाइक पर सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और बदमाशों को दबोच लिया।
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तलाशी में तमंचा समेत अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए प्रतापपुरा नगरा थाना प्रेमनगर निवासी किशन अहिरवार, बैंकर्स कालोनी लहरगिर्द थाना सीपरी बाजार निवासी मेघराज सिंह ठाकुर व नरसिंह राव टोरिया अंदर दतिया गेट निवासी जुगल अहिरवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी पाते हुए अदालत ने सजा सुनाई।
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तीनों अपराधी जेल में बंद, पूर्व में भी सुनाई जा चुकी है सजा



शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने और तमंचे, कारतूस, नगदी आदि के साथ पकड़े गए तीनों बदमाश शातिर अपराधी हैं। इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और तीनों सजायाफ्ता होने के कारण जेल में बंद हैं। बैंकर्स कालोनी लहरगिर्द थाना सीपरी बाजार निवासी मेघराज सिंह ठाकुर को सुपारी लेकर हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर ललितपुर में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह इस समय इटावा जेल में बंद है। वहीं, लूट के मामले में किशन अहिरवार, मेघराज सिंह ठाकुर और जुगल अहिरवार तीनों को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) झांसी के न्यायालय में सजा सुनाई गई थी। किशन अहिरवार और जुगल अहिरवार अभी झांसी जेल में बंद हैं।
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