संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। आठ वर्ष पूर्व जिला कारागार से पत्र लिखकर 10 लाख रुपये न देने पर पिता-पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी संजीव गुप्ता ने 19 नवंबर 2016 को थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि डाक से उसके घर एक पत्र भेजा गया। इसमें लिखा था कि जल्द से जल्द 10 लाख रुपयों की व्यवस्था कर उनके पास पहुंचा दो वर्ना अंजाम बुरा होगा। रुपयों की मांग पूरी नहीं किए जाने पर पिता-पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई। पत्र में भेजने वाले का नाम कैलाश राजपूत निवासी मझपटिया बड़ागांव तथा रोहित राजपूत निवासी करगुवा थाना चिरगांव लिखा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।