अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। सत्रह साल पुराने लूट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए उसे ढाई साल कैद समेत पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक गरौठा थाने में 12 मार्च 2008 को लूट के एक मामले में बाबूजी अहिरवार उर्फ बसारिया पुत्र सतौले निवासी पनवाड़ी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके बाद जमानत पर वह बाहर आ गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद से मामला कोर्ट में लंबित रहा। इस मामले में कई तारीखें लगीं। अभियोजन पक्ष की पैरवी के चलते फास्ट ट्रैक कोर्ट- प्रथम ने शुक्रवार को अभियुक्त बाबूजी को दोष सिद्ध करार दिया। कोर्ट ने लूट करने पर उसे ढाई साल कठोर कारावास समेत पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।