झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार न्यायालय संख्या 9) नितेंद्र कुमार की अदालत ने किशोरी के अपहरण व बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया के अनुसार वादी ने थाना टहरौली में तहरीर देते हुए बताया था कि 13 जून 2012 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को गांव का ही नीतू उर्फ ठलू बहला- फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।