आम जनमानस को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए एक अक्तूबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की तैयारी है। साथ ही इसकी सघन निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए समितियों के गठन की तैयारी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के तहत नगर की 5,20,212 तथा ग्रामीण क्षेत्र की 9,47,717 की आबादी को आच्छादित किया जाना है। अक्तूबर माह से योजना लागू करने की तैयारी है। इसके लिए फीडिंग का काम पूर्ण कर लिया गया है। योजना में गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे, इसके लिए सघन निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए जिला, ब्लाक व उचित दर दुकान स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। जिलास्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी, जिसके संयोजक जिला पूर्ति अधिकारी होंगे। इसके अलावा समिति में अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। ब्लाक स्तर पर गठित समिति का अध्यक्ष परगना मजिस्ट्रेट होगा। साथ ही अन्य विकासखंड स्तरीय अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। जबकि, उचित दर दुकान स्तर पर गठित समिति में ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान निर्वाचन में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दूसरे नंबर का उम्मीदवार, प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत सचिव आदि शामिल रहेंगे।
दे सकते हैं आपत्ति व सुझाव
झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की निगरानी के संबंध में आम जनमानस से आपत्तियां /सुझाव मांगे गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि उक्त समितियों का गठन योजना की कड़ी निगरानी के लिए किया जा रहा है। यदि किसी को आपत्ति या सुझाव हों, तो वह जिला पूर्ति कार्यालय व तहसील स्तर पर दे सकते हैं। अच्छे सुझावों को शामिल किया जाएगा।