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कागजों में तो सरेंडर कर दी गईं लेकिन हकीकत में सड़कों पर दौड़ रहीं 31 बसें

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झांसी। कोरोना काल में परिवहन सेवाएं बंद होने से रोडवेज और प्राइवेट बस संचालकों ने बसों को आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर दिया था। इसके चलते विभाग ने इनको टैक्स में छूट दी थी। कोरोना काल की पाबंदियां हटने के बाद बसों को दोबारा सड़कों पर दौड़ाया जाने लगा। मगर जिले में अभी भी 31 बसें विभाग के पास सरेंडर हैं। कहने को ये बसें कागजों में खड़ी हैं, लेकिन सड़कों पर धड़ल्ले से फर्राटा भर रही हैं। अब शासन ने ऐसी बसें दौड़ती मिलने पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इन बसों का संचालन होने पर पांच गुना तक जुर्माना लगेगा। वहीं, विभाग ने स्थानीय स्तर पर ऐसे वाहनों की खोज शुरू कर दी है।
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कोरोना काल के दौरान परिवहन सेवा बंद थी। बसों का संचालन बंद होने से रोडवेज और प्राइवेट बस संचालकों को घाटा हुआ। क्योंकि विभाग बसों का संचालन नहीं होने पर भी टैक्स वसूली कर रहा था। इसे लेकर बस संचालकों ने विरोध जताया, तो शासन ने तीन महीने का टैक्स माफ करते हुए बसों को सरेंडर करने के आदेश दिए। जिसके तहत पहले जुलाई 2020 से सितंबर 2020 और फिर दिसंबर तक इसकी सीमा बढ़ा दी थी। इस दौरान जिले में कुल 380 प्राइवेट और 55 रोडवेज बसों का सरेंडर किया गया। कोरोना काल की पाबंदियां खत्म हुईं, तो बस संचालक और रोडवेज ने अपनी बसों को विभाग से छुड़ा लिया।
अब विभाग के पास महज 31 बसें सरेंडर हैं। नियमों के मुताबिक सरेंडर बस या वाहन को सड़क पर दौड़ाकर उसका व्यावसायिक प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन शासन को सूचना मिली कि सरेंडर वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। इसे लेकर अब कार्रवाई की तैयारी है। इन बसों की सूची परिवहन विभाग नगर निगम में संचालित आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) को सौंपेगा। इन बसों की कैमरों से निगरानी होगी। इस दौरान बस दौड़ते मिलने पर पांच गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने वाहनों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है।
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कोरोना काल में सरेंडर की गई बसें यदि चेकिंग में सड़कों पर पाई गई, तो सभी बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करके पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। - सत्येंद्र कुमार, एआरटीओ
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