उपभोक्ता अदालत ने भ्रामक प्रचार कर धोखाधड़ी का मामला मानते हुए ग्राहक के पक्ष में सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। शहर के इलेक्ट्रानिक्स शोरूम के दुकानदार ने कॉपर का बताकर सिल्वर कंडेनसर का एसी बेच दिया। एसी खराब होने पर यह मामला उपभोक्ता अदालत में पहुंचा, जहां अदालत ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने दुकानदार को भ्रामक प्रचार कर धोखाधड़ी करने का आरोपी मानते हुए ग्राहक को एसी की पूरी कीमत 36000 रुपये वापस करने का आदेश दिया है।
शहर के मोहल्ला सर्वनगर सीपी मिशन कंपाउंड निवासी राजेंद्र कुमार ने 9 अप्रैल 2016 को सीपरी बाजार स्थित इलेक्ट्रानिक्स के शोरूम से 36000 रुपये में एसी खरीदा। एसी के ऊपर कॉॅपर कंडेनसर लिखा था। ग्राहक के अनुसार 2021 में कोरोना काल में एसी बंद रहे। 2022 में एसी ठंडक नहीं दे रहा था। ग्राहक ने एसी कंपनी के कस्टमर केयर औैर दुकानदार को इसकी जानकारी दी तो मैकेनिक ने एसी को खोला। इस पर ग्राहक को पता चला कि एसी में सिल्वर का कंडेनसर लगा है। अधिवक्ता गणेश कुमार खरे और सविता तिवारी ने बताया कि यह मामला जब उपभोक्ता अदालत पहुंचा तो दुकानदार और कंपनी की ओर से पक्ष रखा गया कि एसी वारंटी समय के बाद खराब हुआ है इसलिए यह मामला खारिज कर दिया जाए। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें जानने के बाद न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयाेग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह, सदस्य देवेश अग्निहोत्री एवं ज्योति प्रभा जैन ने दुकानदार को आदेश दिया कि दो माह के भीतर ग्राहक राजेंद्र कुमार को एसी की पूरी कीमत 36000 रुपये का भुगतान करे। इसके अलावा ग्राहक को मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये तथा वाद व्यय के लिए तीन हजार रुपये दिए जाएं।