संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। सात वर्ष पूर्व एक होटल पर काम करने वाले की गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी राजबहादुर सिंह ने थाना पूंछ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र धर्मेंद्र उर्फ पिंकू झांसी-कानपुर हाईवे पर स्थित सेसा-पूंछ के मध्य एक होटल पर काम करता था। काम करते वक्त धर्मेंद्र ने अपना मेहनताना मांगा। इस पर होटल मालिक अवधेश कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव ने एक साथ मेहनताना देनेे का आश्वासन दिया। दोनों ने धर्मेंद्र को करीब एक वर्ष का वेतन नहीं दिया। चार मई 2018 की रात धर्मेंद्र ने फोन पर बताया कि होटल मालिक एक वर्ष का वेतन नहीं दे रहा है। इसके कारण उसका मालिक से झगड़ा हो गया।यह भी बताया गया कि होटल में मादक पदार्थ का धंधा किया जाता है। इसलिए अब वह वहां नौकरी नहीं करेगा और दोनों से उसे जान का खतरा है। इसके बाद 15 मई 2018 को फोन पर सूचना मिली कि धर्मेन्द्र की हत्या कर दी गई है। वादी अपने भाई व गांव के अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा तो धर्मेंद्र मृत अवस्था में पड़ा मिला। मृतक के शरीर में गंभीर चोट के निशान थे। पूंछ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की। विवेचना में अवधेश कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव को आरोपी न मानकर उनके होटल पर काम करने वाले रज्जन के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध रज्जन को अदालत ने सजा सुनाई।प