झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सात साल की सजा व 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजय कुमार पांडेय के अनुसार थाना समथर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायती पत्र देेकर बताया था कि 9 जुलाई 2018 को उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। इसी बीच मौका पाकर गांव का रहने वाला धर्मेंद्र उर्फ लला घर आ गया। पत्नी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने व चिल्लाने पर उसका मुंह दबा दिया। उसको धमकी दी गई कि यदि चिल्लाई तो उसे व उसके पति को जान से मार दिया जाएगा। इसी दौरान पति आ गया। पति के ललकारने पर वह जान से मारने की धमकी देकर घर से भाग निकला। पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र उर्फ लला के खिलाफ धारा 376, 452 व 506 में मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अदालत ने धर्मेंद्र उर्फ लला को सात साल की सजा व 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया।