संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। गैंग बनाने के साढ़े तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कमलकांत श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को तीन साल आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के मुताबिक, 20 मई 2022 को दी गई तहरीर के आधार पर सुरेश पुत्र नाथूराम निवासी मोहल्ला द्वारिकापुरी थाना गरौठा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। विशेष लोक अभियोजक की ओर से दी गई दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को यह सजा सुनाई।