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सरसों में अब दूसरा खाद्य तेल मिलाने पर लगी रोक

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झांसी। अब सरसों के तेल में दूसरा खाद्य तेल मिलाकर नहीं बेचा जा सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सरसों के तेल को किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अक्तूबर से नया नियम प्रभावी माना जाएगा।
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बड़ी संख्या में तेल कारोबारी सरसों के तेल में राइस ब्रान या अन्य तरह के तेलों को मिलाकर बिक्री करते हैं। सरसों महंगी होने की वजह से इसका तेल महंगा हो जाता है। जबकि, राइस ब्रान या अन्य तेल सस्ते होते हैं। इनको मिलाने के बाद सरसों के तेल की कीमत भी कम हो जाती है। कई तेल मिलें तो इस मिलावट के लिए लाइसेंस भी लेती हैं। नियम है कि मिलावट की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले किसी भी खाद्य वनस्पति तेल का वजन 20 फीसदी से कम न हो। अब एफएसएसएआई ने सरसों के तेल में किसी भी अन्य तेल को मिलाकर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एफएसएसएआई ने इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
उपलब्ध स्टॉक बेच सकेंगे
खाद्य तेल निर्माताओं को अब अपने लाइसेंस में संशोधन कराना होगा। मगर जिनके पास सरसों के तेल के साथ मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन का लाइसेंस है, वो मौजूदा स्टॉक को खत्म होने तक मिश्रित श्रेणी में बेच सकेंगे।
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