- निर्वाचन प्रक्रिया रुकवाने के लिए विधायक और अधिकारी के बीच जमकर हुई नोकझोंक
- चुनाव स्थगित करने पर शांत हुआ मामला
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। शिक्षण समिति के चुनाव को लेकर बृहस्पतिवार को सहायक रजिस्ट्रार चिट, फंड एवं सोसाइटी कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। कार्यालय पर विधायक और एमएलसी के साथ पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों ने निर्वाचन प्रक्रिया को अवैध बताया। जबकि, विभाग की ओर से बताया गया कि चुनाव उच्च न्यायालय के निर्देश पर कराया जा रहा है। इसे लेकर विधायक और अधिकारी के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। इसके चलते चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद मामला शांत हुआ।
रामस्वरूप यादव शिक्षण समिति पूंछ द्वारा तीन शिक्षण संस्थानों का संचालन किया जाता है। इसकी प्रबंध समिति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बृहस्पतिवार को सहायक रजिस्ट्रार चिट, फंड एवं सोसाइटी कार्यालय में समिति का चुनाव कराया जा रहा था। इसमें समिति के 40 सदस्यों में से पदाधिकारियों का चयन किया जाना था। इस बीच दूसरे पक्ष के लोग कार्यालय पर पहुंच गए। वह चुनाव प्रक्रिया को रोकने की मांग करने लगे, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस दरम्यान नारेबाजी भी हुई। इसी बीच बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा और शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी भी कार्यालय पहुंच गए। वह भी चुनाव प्रक्रिया का विरोध करने लगे। सहायक रजिस्ट्रार आनंद कुमार सिंह ने उन्हें बताया कि चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा है। ऐसे में इसे रोका नहीं जा सकता। इसे लेकर विधायक राजीव सिंह पारीछा और सहायक रजिस्ट्रार के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
बाद में विभाग की ओर से चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। बता दें कि समिति का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चिट, फंड कार्यालय में पुलिस की व्यवस्था भी की गई थी। वहां एक दरोगा व दो सिपाही तैनात थे। लेकिन, जनप्रतिनिधियों के तेवर देखकर उन्होंने मामले में दखलंदाजी की जहमत नहीं उठाई।
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कमिश्नर करेंगे सुनवाई
रामस्वरूप यादव शिक्षण समिति पूंछ की फाइल चिट, फंड कार्यालय से मंडलायुक्त द्वारा तलब कर ली गई है। अब इस मामले की सुनवाई मंडलायुक्त करेंगे। इसके लिए 19 जून की तिथि तय की गई है। मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने बताया कि यह मामला अपील में उनके पास पहुंचा है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर इसकी सुनवाई की जाएगी।
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जनहित में स्थगित किया चुनाव
सहायक रजिस्ट्रार चिट, फंड एवं सोसाइटी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर समिति का चुनाव कराया जा रहा था। लेकिन, जनहित को ध्यान में रखते हुए चुनाव पर अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक लगा दी गई है। समिति से जुड़ी पत्रावली कमिश्नरी भेजी गई है। जबकि, समिति के सीबी सिंह ने बताया कि चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा था। विपक्षियों की ओर से बेवजह परेशान किया जा रहा है।