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धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाले की जमानत खारिज

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जयतेंद्र कुमार की अदालत ने धर्म परिवर्तन कराकर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत खारिज की है।
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लोक अभियोजक कपिल करौलिया के मुताबिक थाना बबीना निवासी एक महिला ने 16 दिसंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि थाना कोतवाली के बाहर दतिया गेट निवासी फजल ने उसके पति को डरा धमका कर भगा दिया। शादी का झांसा देकर दिल्ली ले जाकर धर्म परिवर्तन कराकर यौन शोषण करता रहा। डरा धमका कर कई स्थानों पर ले जाकर भी दुष्कर्म किया। दुष्कर्म से पुत्री पैदा होने के बाद टीकमगढ़ ले जाकर फर्जी नाम व पते से अनुबंध पत्र कचहरी ले जाकर लिखाया। नाबालिग बच्चों का भी जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को आरोपी की तरफ से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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