- न्यायालय ने खारिज की जमानत अर्जी
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे ने बताया कि एक व्यक्ति ने रक्सा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 17 साल की बेटी को गांव डोमागोर निवासी युवक गौरव प्रजापति 17 मार्च 2024 को फुसलाकर ले गया था। काफी खोजबीन के बाद भी बेटी का पता नहीं चल पाया था। शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया गया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।