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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर छेड़खानी व आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ीं

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झांसी। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ब्वॉयज छात्रावास में नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के सभी आरोपियों पर पुलिस ने विवेचना के दौरान छेड़खानी व आईटी एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी की है। एसआईटी व पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाने के बाद ये धाराएं बढ़ाई हैं। अब पुलिस और टीम जल्द चार्जशीट अदालत में पेश करने के लिए जुट गई है।
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11 अक्तूबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में थाना कुलपहाड़ निवासी रोहित कुमार सैनी, महोबा के जिला कबरई के छानी कला निवासी भरत कुमार कुशवाहा, गोंडा के थाना वजीरगंज अंतर्गत मोहल्ला पाठकपुरवा निवासी शैलेंद्र नाथ पाठक, थाना टहरौली के खिल्लावारी गांव निवासी मयंक शिवहरे, प्रयागराज के थाना थरवई निवासी विपिन तिवारी व मऊरानीपुर के रानीपुर अंतर्गत रौनयापुरा मोहल्ला निवासी मोनू पार्या को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। सीपरी पुलिस व एसआईटी ने जांच शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस को कई साक्ष्य मिले, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों पर छेड़खानी व आईटी एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी की है। पुलिस इस मामले में आरोपियों के भी बयान दर्ज करा चुकी है। अब पुलिस जल्द इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश करने की तैयारी में है।
जिला कारागार भेजे गए सभी आरोपी
एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों का कोरोना टेस्ट कराया था। इसके बाद सभी आरोपियों को हाफिज सिद्दीकी नेशनल इंटर में बनी अस्थायी जेल भेज दिया था। 14 दिन का समय पूरा होने के बाद सभी आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया है।
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