झांसी। आज से जमीन-मकान या अन्य कोई अचल संपत्ति खरीदना महंगा हो गया है। जिलाधिकारी ने निबंधन विभाग द्वारा प्रस्तावित जमीन के नये सर्किल रेट को सोमवार को मंजूरी दे दी है। नई दरें मंगलवार से लागू हो जाएंगी, इससे जमीन की कीमतों में दो से आठ फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हो गई है।
निबंधन विभाग जमीन के सर्किल रेट में हर साल संशोधन करता है, इसके जरिये जमीन की सरकारी कीमत बाजार के अनुसार तय की जाती हैं। सर्किल रेट में संशोधन का मसौदा निबंधन विभाग ने जुलाई में ही तैयार कर लिया था और इस पर आपत्तियां मांगी थीं। विभाग को सिर्फ चार आपत्तियां ही मिलीं थीं, जिनके निस्तारण कर फाइल जिलाधिकारी कार्यालय भेज दी गई थी। जिलाधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने प्रस्तावित दरों का परीक्षण करने के बाद नये सर्किल रेट को सोमवार को मंजूरी दे दी है।
ये होगी बढ़ोत्तरी
- लहरगिर्द : 2.5 प्रतिशत
- गढ़ियागांव : 4 प्रतिशत
- बिजौली : 2 प्रतिशत
- बबीना रूरल : 2 प्रतिशत
- आवास विकास कालोनी : 2.5 प्रतिशत
- एल्डिको ग्रीन : 7 प्रतिशत
- पाली पहाड़ी, खैलार, रक्सा : 2 से 3 प्रतिशत
- शहरी क्षेत्र : 2.5 से 5 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होगी बढ़ोत्तरी
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के सर्किल रेट पूर्ववर्ती ही रहेंगे। यहां कृषि के साथ-साथ आवासीय संपत्तियों के सर्किल रेट में भी वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है।
इतनी ली जाती है स्टांप ड्यूटी
नगर निगम की सीमा में जमीन की सरकारी कीमत (सर्किल रेट) पर सात प्रतिशत स्टांप ड्यूटी ली जाती है। जबकि, इसके बाहर के इलाकों में पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होती है। दस लाख तक की खरीद पर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में एक फीसदी की छूट दी जाती है।
‘प्रस्तावित सर्किल को जिलाधिकारी की मंजूरी मिल गई है। नई दरें मंगलवार से लागू हो जाएंगी। सर्किल रेट की नई दरें संपत्तियों की बाजार कीमत के अनुसार तय की गईं हैं।’
- एके पासवान, सहायक महानिरीक्षक स्टांप