झांसी। मनरेगा के तहत अब काम सरकारी दायरे तक सीमित नहीं रहेंगे इसके तहत अब लाभार्थियोें के व्यक्तिगत काम भी कराए जाएंगे। जिससे मनरेगा मजदूरों को पूरे कार्य दिवस मिल पाएंगे। साथ ही, विकास कार्य भी तेजी से हो सकेंगे। जिन लोगों का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 की सूची में नहीं है, उनको भी दो लाख रुपये तक का लाभ मनरेगा से मिल सकेगा।
मनरेगा के तहत अब तक सरकारी कार्य ही होते थे। अब सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव करते हुए व्यक्तिगत कामों को भी योजना में शामिल किया है। इसके तहत लोग निजी तौर पर पशु शेड, तालाब खोदाई जैसे दो लाख रुपये तक के काम योजना के तहत करा सकेंगे। इसके लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई जाएगी। इसके सत्यापन के बाद लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत गांव के गरीब वर्ग के लाभार्थियों को अपने काम कराने की सहूलियत मिलेगी। डीसी मनरेगा रामौतार सिंह ने बताया कि योजना के तहत दो लाख रुपये तक के काम कराए जा सकेंगे। इसमें वे भी शामिल होंगे, जिनके नाम जनगणना 2011 में नहीं हैं। इनके नाम का प्रस्ताव ग्राम पंचायत करेगी।