संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के सुहागपुर निवासी कामता प्रसाद की हत्या के मामले में एडीजे प्रथम आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया है। करीब 11 साल पहले हुई इस हत्या का आरोपी बबलू उर्फ धनप्रकाश पेशी पर नहीं आया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
बबलू पर 29 जुलाई, 2015 को पत्थर मारकर कामता की हत्या करने का आरोप है। आरोपी ने कथित तौर पर इलाज ठीक न होने के कारण इस घटना को अंजाम दिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अब बबलू के अदालत में पेश होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में न्याय की प्रक्रिया आरोपी की उपस्थिति पर निर्भर करती है।
11 साल पुराना मामला और कानूनी प्रक्रिया
हत्या का यह मामला करीब 11 साल पुराना है। आरोपी बबलू उर्फ धनप्रकाश लगातार पेशी से गैरहाजिर रहा है। अदालत ने उसकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया है। स्थायी वारंट जारी होने के बाद अब पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करना होगा। इसके बाद ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ पाएगी।