झांसी। पांच गुने दामों पर मास्क बेचने पर खंडेराव गेट स्थित क्वालिटी मेडिकल स्टोर के संचालक प्रशांत कुमार गुप्ता पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। औषधि प्रशासन विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। अग्रिम आदेश तक संचालक मेडिकल स्टोर नहीं खोल पाएगा। अब दुकानदार को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद दुकान का लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।
खंडेराव गेट पर स्थित क्वालिटी मेडिकल स्टोर से 10 रुपये का थ्री लेयर मास्क 50 में बेचा जा रहा था। एक व्यक्ति ने 10 मास्क खरीदे थे, इसके लिए मेडिकल स्टोर के स्टाफ ने 500 रुपये लिए थे। इसकी रसीद भी काटकर दी थी। इसकी शिकायत व्यक्ति ने औषधि प्रशासन विभाग से की। सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय, औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने कोतवाली पुलिस के साथ दुकान पर छापेमारी की। सहायक औषधि आयुक्त ने बताया कि पूछताछ के दौरान दुकानदार ने कबूल लिया कि रसीद उसकी ही है। इस दौरान बिना बिल की दवाइयाें की बिक्री भी होती मिली। दुकान से सैनिटाइजर का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान को भी बंद करा दिया गया है। साथ ही क्वालिटी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि अब दुकानदार को नोटिस जारी किया जाएगा। 10-15 दिन में दुकान का लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।