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Jhansi News: गाली-गलौज और मारपीट के मामले में एक साल का कठोर कारावास

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झांसी। आठ साल पहले गाली-गलौज और मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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वहीं, दो दोषियों का पहला अपराध होने के कारण उन्हें छह माह की परीवीक्षा की सजा सुनाई गई।अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिया ने थाना गुरसराय में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 मार्च 2017 की शाम मातवाना निवासी लाखन यादव, विक्की यादव, राहुल यादव, प्रदुम्न यादव, अजित यादव, छोटू वशिष्ठ आए तथा उसकी बेटी को जबरन उठाकर ले जाने लगे। उसकी पुत्री को गालियां देते हुए और भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुत्री के साथ लड़कों ने मारपीट भी की है। न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त विक्की यादव उर्फ शिवम को सजा सुनाई। वहीं, राहुल यादव व अजीत उर्फ अमित यादव को छह माह की परीवीक्षा की सजा सुनाई गई। ब्यूरो
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