one year imprisonement in chek bounce
झांसी। पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय दिलीप सिंह ने चेक बाउंस मामले में देवर को एक साल की सजा और आठ लाख रुपये जुर्र्माना लगाया है। जुर्माना राशि से छह लाख रुपये परिवादिनी को देने का आदेश दिया गया है।
थाना बबीना क्षेत्र निवासी निर्मला के पति सुनील का 1 मई 2015 को देहांत हो गया था। ससुरालियों ने परिवादिनी की पुत्री स्वीटी के भरण पोषण व भविष्य के लिए समझौते के तहत छह लाख रुपये देने का राजीनामा हुआ था। जिसके चलते ससुरालियों ने छह लाख रुपये के दो चेक दिए थे। एक चेक पांच लाख व दूसरा चेक एक लाख रुपये का दिया था। परिवादिनी ने उक्त चेेकों को बैंक में लगाया, जहां पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। सुनर्वाई के दौैरान शुक्रवार को अदालत ने दोषी मानते हुए बाहर दतिया गेट के पठौरिया निवासी धीरज कुमार को एक साल की सजा व आठ लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि में से छह लाख रुपये परिवादिनी को देने का भी आदेश दिया है। परिवादिनी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अफजाल अहमद ने की।