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Jhansi News: जोन के एक हजार व्यापारियों को टैक्स पर ब्याज और पेनाल्टी से मिली राहत

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। प्रदेश में व्यापार कर रहे कारोबारियों को प्रदेश सरकार ने टैक्स पर लगने वाली ब्याज और पेनाल्टी पर बड़ी राहत दी है। इसके लिए कानून बनाते हुए 2017 से 20 तक के मामलों में टैक्स पर अब ब्याज और पेनाल्टी नहीं भरनी होगी। प्रदेश के इस कानून का लाभ झांसी जोन के एक हजार से अधिक व्यापारियों को मिलने जा रहा है। वहीं, सैकड़ों व्यापारियों को इस बात का मलाल है, जिन्होंने यह कानून आने से पहले ही टैक्स के साथ ब्याज और पेनाल्टी अदा कर दी है।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्तु एवं सेवाकर विभाग झांसी अंतर्गत बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर जिले आते हैं। इन जिलों में व्यापार करने वाले एक हजार से अधिक व्यापारियों पर विभाग ने टैक्स में गड़बड़ी होने पर टैक्स के साथ उस पर ब्याज और पेनाल्टी लगाई है। यह कार्रवाई एक जुलाई 2017 से की गई। ऐसे में व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और टैक्स पर पेनाल्टी व ब्याज न भरकर एडिश्नल कमिश्नर अपील राज्य वस्तु एवं सेवाकर की शरण ली। जांच की मांग भी उठाई।
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व्यापारियों का कहना था कि केंद्रीकृत पोर्टल में गड़बड़ी का खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में मामला अपील में होने के चलते एक हजार से अधिक व्यापारियों ने टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज का भुगतान नहीं किया। वहीं, 250 से अधिक व्यापारियों ने टैक्स पर लगी पेनाल्टी और ब्याज तीनों का भुगतान कर दिया था।

टैक्स बार एसोसिएशन ने जताई नाराजगी

झांसी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर राय ने व्यापारियों को मिली राहत पर संतोष व्यक्त किया लेकिन सवाल भी उठाया कि जिन व्यापारियों ने भुगतान कर दिया है, उन्हें इस कानून में राहत नहीं मिल रही। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार ऐसे व्यापारियों के बारे में भी विचार करेगी।
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वर्जन



झांसी जोन के सातों जिलों में व्यापारियों पर टैक्स पर ब्याज और पेनाल्टी लगाई गई थी। अब शासन ने इसे लेकर कानून बनाया है तो उन व्यापारियों का डाटा एकत्र किया जा रहा है, जो इसके लाभार्थी हैं। - एके सिंह, एडिश्नल कमिश्नर ग्रेड 2 एसआईबी, झांसी
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