झांसी। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की नई स्क्रैप पॉलिसी ( कबाड़ नीति) एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके तहत जिले के करीब एक लाख वाहनों की उम्र एक अप्रैल से समाप्त हो जाएगी। इससे वह कंडम हो जाएंगे।
जिले में छह लाख दो हजार 543 वाहनों का पंजीकरण हैं, इनमें करीब एक लाख ऐसे वाहन हैं, जो एक अप्रैल के बाद कंडम की श्रेणी में आ जाएंगे। इसमें 15 साल पुराने हो चुके सरकारी, व्यावसायिक और 20 साल की उम्र पूरी कर चुके निजी चार पहिया वाहन शामिल हैं।
एक अप्रैल से केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की नई स्क्रैप पॉलिसी( कबाड़ नीति) लागू हो रही है। इसके तहत अब कबाड़ियों को भी कंडम वाहन खरीदने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। वाहन कंडम कराने के बाद मालिकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसको दिखाकर वह नये वाहन खरीदने में पांच प्रतिशत की छूट पा सकेंगे। इसके लिए कबाड़ी को प्रत्येक वाहन का ब्योरा रखना होगा।
एआरटीओ प्रशासन सत्येंद्र कुमार के अनुसार कंडम वाहन खरीदने वालों के लिए गाइडलाइन तय हो गई है। अब लाइसेंस लेने वाले कबाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। प्रत्येक लाइसेंसधारी कबाड़ी को खरीदे गए वाहनों का ब्योरा मसलन इंजन, चेसिस नंबर और नंबर प्लेट आरटीओ ऑफिस में जमा करनी होगी। इसके बाद विभाग उस वाहन का पंजीकरण निरस्त करेगा। कबाड़ी वाहन स्वामी को आरटीओ द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र देगा। जिसकी वैद्यता दो साल की होगी।
अच्छे और दुरुस्त वाहनों को दोबारा पंजीकरण कराने की मिलेगी सुविधा
झांसी। अगर आपका वाहन 20 साल की उम्र सीमा पूरा करने के बाद भी यदि फिटनेस और कंडीशन में अच्छे हैं, तो उनका दोबारा पंजीकरण कराकर उनकी सीमा पांच साल और बढ़ा दी जाएगी। यही नियम डीजल वाहनों पर भी लागू है, उनका भी पंजीकरण पांच साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा।