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Jhansi News: टॉवर लगाने के नाम पर हड़पे एक लाख, मय ब्याज लौटानी पड़ेगी रकम

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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। युवक को उसकी जमीन पर रिलायंस का टॉवर लगाने का झांसा देकर उससे कई बार में प्रक्रिया के नाम पर 1,06,750 रुपये हड़प लिए गए। वादी जब जब टॉवर लगाने की बात कहता तो उसे गुमराह कर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था। उसने रुपये लौटाने को कहा तो इंकार कर दिया गया। इस पर वादी ने उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। उपभोक्ता न्यायालय ने विपक्षी को मय ब्याज के हड़पी गई रकम लौटाने और पांच हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया।



हंसारी निवासी भगवानदास कुशवाहा ने 9 अगस्त 2017 में उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। अहमद नगर के म्यूनिसिपल कम्यूनिकेशन हाउस के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए बताया कि एक समाचार पत्र में कंपनी के प्रबंधक की ओर से टॉवर लगाने के लिए विज्ञापन दिया गया था। उसमें संपर्क नंबर भी था। उसने दिए गए नंबर पर कॉल कर टॉवर लगाने की सहमति जताई। इस पर उससे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 5750 रुपये जमा कराए।
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इसके बाद, एनओसी के नाम पर 51,000, 16 फरवरी 2017 को 20 हजार, 10 मार्च 2017 को पांच हजार, 17 मार्च 2017 को 10 हजार और 29 मई 2017 को 15 हजार रुपये जमा कराए। यानी कुल 1,06,750 रुपये जमा करा लिए। इसके बाद कंपनी से टॉवर लगवाने का आश्वासन दिया। एक महीना बीत जाने के बाद भी टावर नहीं लगा। विपक्षी को न्यायालय से नोटिस भेजा गया। बावजूद विपक्षी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने वाद दायर होने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज दर के साथ 1,06,750 रुपये लौटाने तथा तीन हजार रुपये मानसिक कष्ट देने और दो हजार रुपये वाद व्यय पर प्रदान करने का फैसला अध्यक्ष अमर पाल सिंह, सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योतिप्रभा जैन ने सुनाया।
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