झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवारों को बांटे जाने वाले खाद्यान्न की बुधवार से उठान शुरू हो गई है। जबकि, कोटेदारों द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को आगामी महीनों में समायोजित किया जाएगा।
प्रदेश के चौबीस जनपदों समेत झांसी में एक जनवरी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 को लागू करने की तैयारी है। इसके तहत जनपद को 73,079 कुंतल खाद्यान्न का आवंटन हुआ है। योजना के लागू होने में महज एक सप्ताह ही शेष है। ऐसे में कोटेदारों को वितरण के लिए खाद्यान्न न दिए जाने से उनमें ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी।
लेकिन, बृहस्पतिवार को विपणन विभाग के गोदामों से कोटेदारों में खाद्यान्न का वितरण शुरू कर दिया गया। वहीं, कोटेदारों से नियमानुसार खाद्यान्न की पूर्व में ही रकम जमा करा ली गई थी। यह रकम रूटीन आवंटन की दरों के अनुसार जमा कराई गई थी। जबकि, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत काफी कम कीमत पर खाद्यान्न दिया जाना है।
कोटेदार इसे लेकर भी परेशान थे। लेकिन, विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोटेदारों द्वारा जमा की गई अधिक धनराशि को आगामी माहों के आवंटन में समायोजित कर दिया जाएगा।
चावल तीन व गेहूं दो रुपये किलो
झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल तीन व गेहूं दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पर 35 किलोग्राम अनाज (15 किलो गेहूं व 20 किलो चावल) दिया जाएगा। जबकि, अन्य पात्रों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम अनाज (3.5 किलो गेहूं व 1.50 किलो चावल) दिया जाएगा।
‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गोदामों से आवंटित खाद्यान्न की उठान शुरू हो गई है। कोटेदारों की जमा धनराशि आगामी महीनों में समायोजित कर दी जाएगी।’
- अशोक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी