झांसी। जलसंस्थान द्वारा जारी की गई 18.74 करोड़ रुपये की आरसी में से अब सिर्फ 10.27 करोड़ की वसूली की जाएगी और यह वसूली 487 लोगों से की जाएगी। बाकी आरसी को फिर से जारी किया जाएगा या नहीं इसको लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। यही नहीं, जो लोग आरसी से असंतुष्ट हैं, वह कलक्ट्रेट स्थित काउंटर पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
जलसंस्थान से 944 व्यापारियों को 18.74 करोड़ रुपये की आरसी जारी की गई थी। विभाग का तर्क था कि शासनादेश है कि किसी के प्रतिष्ठान से सौ मीटर की दूरी से पाइपलाइन निकली है तो उसे जलकर देना अनिवार्य है, भले ही कनेक्शन हो या नहीं। इसके विरोध में व्यापारी हाईकोर्ट गए, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद वसूली में तेजी आ गई थी। लेकिन, अचानक जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने इसकी समीक्षा की और 457 लोगों को आरसी से राहत दे दी। जिलाधिकारी का कहना है कि 457 लोगों के नाम जारी वसूली मांग पत्र अयोग्य हैं। इन लोगों पर 8.47 करोड़ रुपये की बकायेदारी थी। शेष 487 लोगों के नाम से जारी वसूली मांग पत्रों के आधार पर 10.27 करोड़ रुपये की वसूली की जाए। उन्होंने बताया कि अब तक 1.05 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। वसूली के लिए नायाब तहसीलदार की अध्यक्षता में संग्रह अमीनों की दो टीमें गठित कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।